नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हरीश रावत लगा बड़ा झटका, सीबीआई को मिली ये अनुमति

नैनीताल-नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई की गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पैरवी की। केस की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में
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नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हरीश रावत लगा बड़ा झटका, सीबीआई को मिली ये अनुमति

नैनीताल-नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई की गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पैरवी की। केस की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की ओर से पैरवी की। सरकार व सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने पैरवी की। कोर्ट के समक्ष सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की सीलबंद रिपोर्ट पेश की।

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नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हरीश रावत लगा बड़ा झटका, सीबीआई को मिली ये अनुमति
सिब्बल ने एसआर मुम्बई केस का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय असंवैधानिक हैं। बता दें कि पूर्व में सुनवाई में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया था जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने इस प्रकरण को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ को स्थानांतरित कर दिया था। गौरतलब है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े स्टिंग प्रकरण में नैनीताल हाईकोर्ट में एक अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिये भाजपा और राज्य व केंद्र सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की।