नैनीताल-कोटद्वार व बद्रीनाथ अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानिये क्या पूरा मामला

नैनीताल-आज नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद अगली सुनवाई आठ जनवरी की तिथि ही नियत की है। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, न्यायमूर्ति आलोक
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नैनीताल-कोटद्वार व बद्रीनाथ अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानिये क्या पूरा मामला

नैनीताल-आज नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद अगली सुनवाई आठ जनवरी की तिथि ही नियत की है। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

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इससे पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि व हाइवे के आसपास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। सोमवार को कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा नजूल भूमि व हाइवे के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी हैं।

गौरतलब है कि कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर लोगों ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे चलते हाइवे संकरा हो गया है। ऐसे में आये दिन जाम लगा रहता है। इसलिए अतिक्रमण को हटाया जाए।