नैनीताल-केदारनाथ आपदा में लापता लोगों पर कोर्ट ने पूछा, लापता शवों को कैसे खोजा जा सकता है?

नैनीताल-शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से अब दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है । कोर्ट ने पूछा कि केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन-कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मामले की
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नैनीताल-केदारनाथ आपदा में लापता लोगों पर कोर्ट ने पूछा, लापता शवों को कैसे खोजा जा सकता है?

नैनीताल-शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से अब दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है । कोर्ट ने पूछा कि केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन-कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मामले की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

नैनीताल-केदारनाथ आपदा में लापता लोगों पर कोर्ट ने पूछा, लापता शवों को कैसे खोजा जा सकता है?

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में दिल्ली निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुनवाई में वाडिया इंस्टिट्यूट रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी तो कोर्ट ने दो सप्ताह का समय और दे दिया। जनहित याचिका में कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे जिसमें से 600 के कंकाल बरामद किये गए थे। किन्तु आपदा के बाद आज भी 3600 लोग केदारघाटी में दफन है, जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना कर कहा कि सरकार इस मामले को गभीरता से लें और केदारघाटी से शवों को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाए।