नैनीताल- पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, इस तारीख से पहले हुआ है तीसरा बच्चा तो लड़ सकेंगे चुनाव

Panchayat Election 2019, पंजायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके बाद अब तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य में 26 जुलाई 2019 के बाद ही प्रावधान लागू होंगे। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़
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नैनीताल- पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, इस तारीख से पहले हुआ है तीसरा बच्चा तो लड़ सकेंगे चुनाव

Panchayat Election 2019, पंजायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके बाद अब तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य में 26 जुलाई 2019 के बाद ही प्रावधान लागू होंगे। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं।

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कई संगठनों ने दायर की थी याचिका

सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। बात दें सरकार के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में कई कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागूं किया है।

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नैनीताल- पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, इस तारीख से पहले हुआ है तीसरा बच्चा तो लड़ सकेंगे चुनाव

हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागूं करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे। होईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन लोगों को तीन बच्चे होने के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। वही कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को करारा झटका लगने की उम्मीद है।