नैनीताल-हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी निशंक के नामांकन को चुनौती वाली याचिका पर फैसला, पढिय़े कोर्ट ने क्या दिया फैसला

नैनीताल- न्यूज टुडे नेटवर्क-विगत दिनों हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को लेकर कई सवाल उठे थे। जिसके बाद उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई। आज कोर्ट ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत दी
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नैनीताल-हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी निशंक के नामांकन को चुनौती वाली याचिका पर फैसला, पढिय़े कोर्ट ने  क्या दिया फैसला

नैनीताल- न्यूज टुडे नेटवर्क-विगत दिनों हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को लेकर कई सवाल उठे थे। जिसके बाद उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई। आज कोर्ट ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। आज कोर्ट ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक सरिता आर्य के नामांकन को चुनौती्ली याचिका का हवाला देते हुए निशंक की याचिका को खारिज किया। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि नामांकन को चुनौती नहीं दी जाएगी बल्कि चुनाव को चुनौती दे सकते हैं।

नैनीताल-हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी निशंक के नामांकन को चुनौती वाली याचिका पर फैसला, पढिय़े कोर्ट ने  क्या दिया फैसला

निशंक को मिली राहत

गौरतलब है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देहरादून निवासी मनीष वर्मा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि डा. निशंक ने नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिले सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के बकाए को लेकर तथ्य छिपाया है। इसके अलावा निशंक ने अपनी बेटी के बैंक खातों का उल्लेख नही किया है। निशंक ने दिल्ली स्थित सांसद आवास का प्रोवीजनल सर्टिफिकेट लगाया है। इसकी निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की गई। जिसके बाद निशंक ने जवाब में कहा कि उनकी बेटी उन पर निर्भर नही है। वे अभी भी सांसद हैं। याचिका में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 26 मार्च 2019 को याची कीआपत्ति खारिज की।