नैनीताल- हल्द्वानी के बहुचर्चित लाडली दुष्कर्म व हत्याकांड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढिय़ें क्या कहा कोर्ट ने

Nainital news- वर्ष 2014 में हल्द्वानी में हुए बहुचर्चित लाडली दुष्कर्म व हत्याकांड पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म व हत्याकांड के मुख्य आरोपी अख्तर अली की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली कोर्ट
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नैनीताल- हल्द्वानी के बहुचर्चित लाडली दुष्कर्म व हत्याकांड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढिय़ें क्या कहा कोर्ट ने

Nainital news- वर्ष 2014 में हल्द्वानी में हुए बहुचर्चित लाडली दुष्कर्म व हत्याकांड पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म व हत्याकांड के मुख्य आरोपी अख्तर अली की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसला पूर्व में सुरक्षित रखा गया था जो आज सुनाया गया।

नैनीताल- हल्द्वानी के बहुचर्चित लाडली दुष्कर्म व हत्याकांड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढिय़ें क्या कहा कोर्ट ने

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में हल्द्वानी के बहुचर्चित लाडली रेप व हत्याकांड के मुख्य आरोपी अख्तर अली को निचली अदालत से फांसी की सजा मिली थी। दूसरे आरोपी प्रेम पाल को पांच साल की सजा मिली थी। जबकि तीसरा आरोपी जूनियर मैस्सी बरी कर दिया गया था। बता दें कि इस हत्याकांड का विरोध पूरे उत्तराखंड में हुआ। जिसके बाद हल्द्वानी और रुद्रपुर के वकीलों ने आरोपियों का केस लडऩे से इनकार कर दिया था। नवंबर 2014 में छह साल की लाडली अपने परिवार के साथ हल्द्वानी रिश्तेदार के यहां शादी में आई थी। जिसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। गायब होने के छह दिन बाद उसकी लाश मिली थी। लाडली से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी।