नैनीताल-जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, बताये आचार संहिता के नियम

नैनीताल-न्यूज टुडे नेटवर्क- आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारत निर्वाचन
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नैनीताल-जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, बताये आचार संहिता के नियम

नैनीताल-न्यूज टुडे नेटवर्क- आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा शेष अवधि में भी तीव्र ध्वनि से लाउड्सपीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। सुमन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाले जनसभाओं, जुलूस एवं रैलियों के आयोजन की अनुमति, प्रचार सामाग्री के अनुमोदन आदि की अनुमति पहले आओं-पहले पाओ आधार पर की जायेगी।

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शपथ पत्र देगा हर प्रत्याशी

उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री चस्पा न करने तथा निजि संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाते समय सम्पत्ति स्वामी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले स्टार प्रचारकों, वाहनों एवं चैपरों की गहनता से तलाशी ली जाएगी तथा तलाशी अभियान की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र लिया जायेगा। यह शपथ पत्र ऑन लाइन भी भरा जा सकता है। ऑनलाईन भरकर नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। सुविधा पोर्टल पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी। प्रत्याशियों के खर्चों विभिन्न टीमों के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी जायेगी। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी।

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70 लाख रूपये तक कर सकेगा खर्च

लोकसभा चुनाव-2019 में एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रूपये खर्च कर सकता है। चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा। बैठक में डा. महेश कुमार ने दलों के प्रतिनिधियों को मतदान दिवस पर मतदाता को वोटर स्लिप के साथ पहचान के रूप में अपने साथ लाने वाले विभिन्न दस्तावेजों, सामान्य आचरण संहिता, चुनाव प्रचार, सभाएं एवं जुलूस, मतदान दिवस पर उम्मीदवारों से अपेक्षा, सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार, निर्वाचन घोषणा पत्रों पर दिशा-निर्देश, वाहन एवं एयर क्राफ्ट का प्रयोग आदि विषयों पर गहनता से जानकारी दी। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने एमसीएमसी के कार्यों के साथ ही आदर्श आचार संहिता के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी।