Mediclaim: मेडिक्लेम के लिए इस नियम में हो सकता है बदलाव, आसानी से मिल सकेगा क्लेम

आम चीजों के इंश्योरेंस (insurance) की तरह इन दिनों मेडिक्लेम (mediclaim) भी बेहद जरूरी है। जिससे व्यक्ति को अपनी विषम परिस्थितियों में इसका लाभ हो सकता है। लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होने वाले खर्च का वहन करने के लिए बीमा कंपनियों की शर्तें होती हैं और उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्व
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Mediclaim: मेडिक्लेम के लिए इस नियम में हो सकता है बदलाव, आसानी से मिल सकेगा क्लेम

आम चीजों के इंश्योरेंस (insurance) की तरह इन दिनों मेडिक्लेम (mediclaim) भी बेहद जरूरी है। जिससे व्यक्ति को अपनी विषम परिस्थितियों में इसका लाभ हो सकता है। लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होने वाले खर्च का वहन करने के लिए बीमा कंपनियों की शर्तें होती हैं और उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्व होती है 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन (hospitalization)। लेकिन जानकारी के मुताबिक मेडिक्लेम लेने के लिए अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए नया नियम आ सकता है।
Mediclaim: मेडिक्लेम के लिए इस नियम में हो सकता है बदलाव, आसानी से मिल सकेगा क्लेम
बता दें कि कुछ बीमारियों के मामले में कई बीमा कंपनियां (insurance companies) इस शर्त को खत्म करने के पक्ष में हैं। हालांकि अभी तक किसी कंपनी ने इस दिशा में कोई ऐलान नहीं किया है लेकिन कोई भी कंपनी इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे कोरोना काल में कई कंपनियां मरीजों को 24 घंटे से कम के हॉस्पिटलाइजेशन के बावजूद क्लेम दे रही हैं। इसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां दूसरी बीमारियों में भी इस तरह की राहत दे सकती हैं।

हाल ही में पॉलिसी बाजार (policybazaar) के हेल्थ इंश्योरेंस (Health insurance) के हेड अमित छाबड़ा ने कहा था कि कोरोना के चलते कंपनियों ने 24 घंटे अस्पताल में होने की जरूरत में राहत दी है जो अच्छा कदम है। इससे मरीज के साथ ही अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा।
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