मथुरा: श्री कृष्ण जन्‍मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सात जनवरी को इसी मामले में सुनवाई हुई थी। मथुरा में स्थित शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बीच विवाद
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मथुरा: श्री कृष्ण  जन्‍मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सात जनवरी को इसी मामले में सुनवाई हुई थी। मथुरा में स्थित शाही ईदगाह और श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि के बीच विवाद में ईदगाह की जमीन श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि को सौंपने की बात कही गई है।

आज इस प्रकरण में मथुरा की जिला जज यशवंत मिश्रा की अदालत में सुनवाई होगी। बीते 7 जनवरी को अदालत ने प्रतिवादी शादी ईदगाह प्रबंधन समिति की दलील और आपत्ति पर एक घंटे की बहस के बाद फैसला देने के लिए आज की तारीख तय की थी।

दरअसल, श्रीकृष्ण विराजमान ने शाही ईदगाह को हटाकर उसकी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। शाही ईदगाह ने याचिका को गलत बताया था। वादियों का दावा है कि ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी है।

याचिका में 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौते का जिक्र करते हुए वाद संख्या 43/1967 में दाखिल समझौते को विधिक अस्तित्वहीन बताया गया है। सात जनवरी को बहस के दौरान शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि दावा विधि सम्मत नहीं है और इस मामले को पंजीकृत न किया जाए।

इसका पैरोकार हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन व प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी व चौथे प्रतिवादी मुकेश खंडेलवाल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के वकील ने विरोध किया था। वादियों का दावा है कि ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी है। आज जिला अदालत में इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल करने वाले सभी पक्षों की सुनवाई होगी।

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में श्रीकृष्ण विराजमान व लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत 8 वादियों ने 25 सितंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया था। यहां से 30 सितंबर को वाद खारिज होने के बाद वादी पक्ष ने जिला अदालत की शरण ली थी। इसमें मस्जिद की पूरी 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है।