LUCKNOW: दंगाइयों से वसूली जाएगी नुकसान की भरपाई, ‘रिकवरी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश’ मंजूर
Recovery of Public and Private Property Ordinance: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों (Public & Private Properties) को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से भरपाई के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 (Recovery of Public and Private Property Ordinance, 2020) के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दी गई है।
देश में पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध के दौरान दंगाइयों ने हिंसा के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी क्षति पहुंचाई है। जियमें योगी आदित्यनाथ सरकार पर दंगाइयों से वसूली के लिये कानूनी पहलू को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। जिसका प्रदेश सरकार ने कानून लाकर हल निकाल लिया है। सरकार ने बताया कि वह दंगाइयों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं और इस मामले में दंगाइयों पर कठोर कार्यवाई भी की जाएगी।