लोस चुनाव 2019 – अगर आप के पास नही है वोटर कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे ?

नई दिल्ली -न्यूज टुडे नेटवर्क : लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अगर आप का कार्ड खो गया है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, हालांकि वोटर कार्ड का काम सिर्फ देने के लिए नहीं होता है। यह
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लोस चुनाव 2019 – अगर आप के पास नही है वोटर कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे ?

नई दिल्ली -न्यूज टुडे नेटवर्क : लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अगर आप का कार्ड खो गया है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, हालांकि वोटर कार्ड का काम सिर्फ देने के लिए नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। वोट डालने के लिए आपको पोलिंग बूथ पर वोटर आईडी कार्ड और वोटर स्लिप ले जाना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं भी है तो भी आप वोट डाल सकते हैं।

लोस चुनाव 2019 – अगर आप के पास नही है वोटर कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे ?

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो निर्वाचन अधिकारी के सामने आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है, ताकि आपकी पहचान पर कोई सवाल न खड़ा हो और निर्वाचन अधिकारी आपको अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने दें. अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं-

इन चीज़ों को दिखा, बिना वोटर कार्ड के डाल सकते हैं वोट..

लोस चुनाव 2019 – अगर आप के पास नही है वोटर कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे ?

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (हृक्कक्र) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर (क्रत्रढ्ढ) का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / रूहृक्रश्वत्र्र) का कार्ड
  • फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट

लोस चुनाव 2019 – अगर आप के पास नही है वोटर कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे ?

  • श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  • चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
  • इसके अलावा विधायक और सांसद रूरु्र, रूक्क और रूरुष्ट को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं।
  • हालांकि इनके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता।
  • अगर किसी नागरिक के पास वोटर आईडी नहीं है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर वोट डाल सकता है।