LOCKDOWN: बाहर निकलने से पहले पढ़ लें यह जानकारी, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
कोरोना वायरस (Corona virus) की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब से बिना चेहरा ढके बाहर निकलने पर लोगों को 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भी 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान (Penalty provision) तय किया गया है।
इसके अलावा दुपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी मिलने पर 250 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा तथा उसके बाद चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) भी निरस्त किया जा सकता है।
यह जानकारी शनिवार को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस (Press conference) में दी। उन्होंने बताया कि बिना चेहरा ढके बाहर निकलने वाले लोगों को पहली और दूसरी बार सौ-सौ रुपये तथा तीसरी बार या उसके बाद पकड़े जाने पर 500–500 का जुर्माना भरना पड़ेगा।