LOCKDOWN: प्रदेश सरकार ने दी श्रम अधिनियम में तीन साल की छूट

कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण लॉकडाउन (Lockdown) होने से उद्योगों की समस्याओं के कारण यूपी सरकार (UP Government) ने श्रम अधिनियम (Labor act) में तीन साल तक की छूट दी है। यह छूट अस्थाई होगी, कैबिनेट (Cabinet) ने बुधवार को इसे अपनी मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री (Labor minister) स्वामी प्रसाद मौर्य ने
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LOCKDOWN: प्रदेश सरकार ने दी श्रम अधिनियम में तीन साल की छूट

कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण लॉकडाउन (Lockdown) होने से उद्योगों की समस्याओं के कारण यूपी सरकार (UP Government) ने श्रम अधिनियम (Labor act) में तीन साल तक की छूट दी है। यह छूट अस्थाई होगी, कैबिनेट (Cabinet) ने बुधवार को इसे अपनी मंजूरी दे दी है।
LOCKDOWN: प्रदेश सरकार ने दी श्रम अधिनियम में तीन साल की छूटश्रम मंत्री (Labor minister) स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद हैं, उन्हें खोलने की छूट दे दी गई है। ताकि जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। यूपी के श्रम कानून में तीन साल के लिए स्थाई छूट प्रदान की गई है। लेकिन वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेंगी।

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