Lockdown : निजी अस्पताल और क्लीनिक खोलने के आदेश

लखनऊ। लॉकडउान के दौरान प्रदेश में सरकारी अस्पताल (Government Hospitals) तो खुले हैं लेकिन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बंद कर दिए गए। इससे कोरोना (Corona) के अलावा अन्य बीमारियों (Diseases) से ग्रस्त लोगों (People) को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में
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Lockdown : निजी अस्पताल और क्लीनिक खोलने के आदेश

लखनऊ। लॉकडउान के दौरान प्रदेश में सरकारी अस्पताल (Government Hospitals) तो खुले हैं लेकिन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बंद कर दिए गए। इससे कोरोना (Corona) के अलावा अन्य बीमारियों (Diseases) से ग्रस्त लोगों (People) को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में भर लॉक डाउन के दौरान निजी क्लीनिक व नर्सिंग होम खोलने के निर्देश (Instructions) दिए हैं।
Lockdown : निजी अस्पताल और क्लीनिक खोलने के आदेशमुख्य सचिव (Chief Secretary) की ओर से सभी जिलाधिकारियों (District Magistrates) को पत्र लिखकर कहा गया है कि मरीजों (Patients) के हित में लॉकडाउन के दौरान नर्सिंग होम और क्लीनिक को खोलने की व्यवस्था की जाए। ऐसा न करने वाले चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ये दिए गए आदेश
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि डीएम निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मरीजों को देखा जा सकता है। वह चिकित्सा व उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरणों को क्रियाशील रखें। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ का एक निश्चित समय के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाएं रखें।