LOCKDOWN: दूसरे शहरों से आए लोगों को ये करना जरूरी, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा

बरेली: प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण (Corona virus) के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी बजह दूसरे शहरों से आए लोग जो संक्रमण की बात छुपाकर और लोगों के संपर्क में आते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे
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LOCKDOWN: दूसरे शहरों से आए लोगों को ये करना जरूरी, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा

बरेली: प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण (Corona virus) के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी बजह दूसरे शहरों से आए लोग जो संक्रमण की बात छुपाकर और लोगों के संपर्क में आते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे लोगों को खुद ही घरों में रहकर 14 दिनों तक कोरेनटाइन (Quarantine)  करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में महामारी फैलाने में सहयोग करने का मुकदमा दर्ज करेगी। इसके लिए उन्हें छह महीने की सजा हो सकती है। इन लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने प्रधान, पार्षद और आशाओं को अलर्ट जारी किया है।
LOCKDOWN: दूसरे शहरों से आए लोगों को ये करना जरूरी, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा
दिल्ली, नोएडा राजस्थान एवं अन्‍य शहरों में काम करने वाले लगभग 10 हजार लोग लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बरेली जिले में बसों, ट्रकों, जीपों और पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। यह लोग कहां के रहने वाले हैं इसकी जानकारी जुटाने के लिए जिला पुलिस ने शहर के पार्षद, गांव के प्रधान और आशाओं को अलर्ट किया है। यह लोग अपने गांव में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर नजर बनाए रखेंगे और उसकी जानकारी बीट सिपाही और उस इलाके के थानेदार को देंगे। साथ ही जो भी बाहर से आया है, उसे बताएंगे कि वह 14 दिन तक खुद को अकेले में रहकर कोरेनटाइन करें। 

यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ महामारी फैलाने में मदद करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करेगी। बरेली के क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिलीं जिनमें बताया गया कि उनके मोहल्ले के रहने वाले लोग बाहर मजदूरी करते थे जो वापस लौटने के बाद गली दुकानों पर घूम टहल रहे हैं। इसकी जानकारी होने पर डीआईजी ने आदेश जारी किए है कि यदि बाहर से आया कोई भी व्यक्ति गलियों में घूमता दिखा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा ।