Lockdown : आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबाजारी की तो इस कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। कोरोना वायरस (Corona virus) को फैलने से रोकने के लिए सरकार (Government) की ओर से हर संभव कोशिश (Effort) की जा रही है लेकिन मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न जुटे इसके लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ प्रतिष्ठान खोले
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Lockdown : आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबाजारी की तो इस कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। कोरोना वायरस (Corona virus) को फैलने से रोकने के लिए सरकार (Government) की ओर से हर संभव कोशिश (Effort) की जा रही है लेकिन मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्‍थानों पर भीड़ न जुटे इसके लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। आवश्‍यक जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ प्रतिष्‍ठान खोले गए हैं। लेकिन जरूरी वस्‍तुओं कालाबाजारी के साथ ही अधि‍क दाम भी वसूले जा रहे हैं। ऐसे में मुख्‍यमंत्री ने सख्‍ती दिखाते हुए जरूरी वस्‍तुओं के अधिक मूल्‍य वसूलने पर एस्‍मा (एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट) के तहत कार्रवाई होगी।
Lockdown : आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबाजारी की तो इस कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाईमंगलवार को मीडिया से वार्ता में मुख्‍यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि 27 मार्च तक यूपी के सभी 75 जिलों में लॉकडाउन है। हालात बिगड़े तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है।  लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरी (Essential) वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए ज्यादा सामानों की खरीदारी न करें। कालाबाजारी करने वालों पर ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’  (essential services management act) की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं दवा सामग्री की नहीं होगी कमी
मुख्‍यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी हाल में खाद्य एवं दवा सामग्री की कमी नही आने दी जाएगी। इसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों (Officers) को सभी आवश्‍यक (Necessary) कदम उठाने के निर्देश हैं।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्‍यमंत्री ने एकबार पुन: अपील करते हुए कहा कि जनता घर से बाहर न निकलें। अनावश्यक (Unnecessary) मास्क लगाकर डर का माहौल पैदा न करें। अफवाह फैलाने और झूठी खबरें प्रसारित न करें। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्‍ती से निपटा जाएगा।