LOCKDOWN: अधूरे दस्तावेज होने पर इतने दिनों तक नहीं होगा किसी का चालान, जारी हुई गाइडलाइंस

बरेली: लॉकडाउन (Lockdown) होने के कारण लोगों के दस्तावेजों पर सरकार ने एक बड़ी छूट दी है। सरकार ने निजी-व्यावसायिक वाहनों (Personal-commercial Vehicles) को अधूरे दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई तक छूट दी है। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग (Traffic Police and Transport Department) दस्तावेजों के नवीनीकरण के अभाव में 31 जुलाई तक किसी भी
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LOCKDOWN: अधूरे दस्तावेज होने पर इतने दिनों तक नहीं होगा किसी का चालान, जारी हुई गाइडलाइंस

बरेली: लॉकडाउन (Lockdown) होने के कारण लोगों के दस्तावेजों पर सरकार ने एक बड़ी छूट दी है। सरकार ने निजी-व्यावसायिक वाहनों (Personal-commercial Vehicles) को अधूरे दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई तक छूट दी है। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग (Traffic Police and Transport Department) दस्तावेजों के नवीनीकरण के अभाव में 31 जुलाई तक किसी भी वाहन का चालान नहीं कटेगा। आरटीओ (RTO) डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जारी गाइडलाइंस (Guidelines) में अब छूट 31 जुलाई तक की कर दी गई है।

LOCKDOWN: अधूरे दस्तावेज होने पर इतने दिनों तक नहीं होगा किसी का चालान, जारी हुई गाइडलाइंसपहले यह अवधि 30 जून तक की थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संयुक्त सचिव (Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways) प्रियंक भारती ने 24 मई को राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी, साथ ही इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। लॉकडाउन होने के कारण वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण (Renewal) में लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। इसी कारण इस छूट को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है।