असम : बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई, 1,800 लोग गिरफ्तार

गुवाहाटी, 3 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में कम से कम 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया।
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गुवाहाटी, 3 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में कम से कम 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया।

सरमा ने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में शुक्रवार सुबह तड़के कार्रवाई शुरू हुई और यह तीन-चार दिनों तक जारी रहेगी।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 23 जनवरी को कार्रवाई करने का निर्णय लेने के बाद से पिछले 10 दिनों में पुलिस ने बाल विवाह की 4,004 घटनाएं दर्ज की हैं। इस सिलसिले में कई अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारियों की वास्तविक संख्या प्रत्येक जिले के आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही पता चल सकती है।

हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी की संख्या काफी अधिक होगी क्योंकि 4,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) (एलएंडओ) प्रशांत कुमार भुइयां ने पहले कहा था कि शुक्रवार सुबह तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 1,793 थी।

धुबरी, जहां 370 आरोप दायर किए गए हैं, वहां सबसे अधिक 136 गिरफ्तारियां देखी गई हैं, इसके बाद बारपेटा (110) और नागांव (100) हैं।

इस बीच, डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने कहा, एक बार जब असम कैबिनेट ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया, तो पुलिस अधिकारियों ने खुफिया जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। उसके आधार पर हमने यहां 83 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से पांच मामलों में हम पॉक्सो एक्ट लागू कर सकते हैं।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि असम में शिशु मृत्यु दर अधिक है।

उन्होंने कहा, जब लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, तो वे जल्दी गर्भवती हो जाती हैं और यह शिशुओं और माताओं की उच्च मृत्यु दर का कारण है।

शुक्रवार से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा के लिए सीएम सरमा ने गुरुवार रात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता की थी।

सरमा ने पहले कहा था कि इस तरह के विवाह के प्रशासन में भाग लेने वाले पंडितों, काजियों और परिवार के सदस्यों पर भी मामला दर्ज किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसकेके/एसकेपी

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