जानिए लोकसभा चुनाव 2019 मतगणना की क्या है तैयारी, मतगणना कल गुरुवार को
नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क । लोकसभा चुनाव के तहत देशभर में 542 संसदीय सीटों के लिए डाले गए मतों की गिनती गुरुवार 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी। पहली बार ईवीएम गणना के साथ मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट पर्चियों (वीवीपैट) का मिलान किए जाने के कारण, देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है।
542 सीटों पर 8000 से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सात चरणों में हुए मतदान में 90.99 करोड़ मतदाताओं में से करीब 67.11 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारतीय संसदीय चुनाव में यह सबसे अधिक मतदान है। लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के परिणामों का मिलान पेपर ट्रेल मशीनों से निकलने वाली पर्चियों से किया जाएगा।
मतगणना स्थल पर इन चीजों पर है पाबंदी
मतगणना कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुबह 6 बजे अपना परिचय पत्र लेकर मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कालेज सेजबहार में पहुंचना है तथा सभी को सुबह 7 बजे तक मतगणना टेबल में उपस्थित हो जाना है। मतगणना स्थल में मोबाईल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, पेन ड्रॉईव, पेन अथवा पेंसिल ले जाना मना है। मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को किस टेबल में उपस्थित होकर मतगणना करनी है, यह सुबह 5 बजे सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में तीसरे रैण्डमाईजेशन के बाद ही निर्धारित होगा।
सामने बैठेंगे मान्यता प्राप्त दलों के एजेंट
मतगणना कक्ष में बैठक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एजेंट बैठेंगे। इसके बाद राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों के एजेंट जिन्हें आरक्षित प्रतीक के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो, इसके बाद पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियो के एजेंट तथा सबसे बाद में निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंटों के बैठने की व्यवस्था होगी।
दो मशीनों की करेंगे मतगणना
प्रत्येक राउंड में किन्हीं 2 मशीनों पर प्रेक्षक दोबारा मतगणना करेंगे और उस टेबल के गणना पत्रक से मिलान करेंगे। यदि कोई अंतर पाया गया तो उस राउंड की सभी मशीनों की फिर से गणना की जाएगी।
गोपनीयता भंग करने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन में मतदान अथवा मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधान का उल्लंघन करने की सजा तीन माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 129 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के हितों के निर्वाचकीय हितों की साधना के लिए कार्य नहीं करेगा। धारा 136 (1) से 136(4) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कपटपूर्ण छेडछाड़ जैसे निर्वाचन अपराध छह माह से दो वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय है।
लोकसभा चुनाव का महा कवरेज, पल पल की जानकारी न्यूज टुडे नेटवर्क पर पर 23 मई सुबह से, हम बताएंगे सभी लोकसभा सीटों का रीयल टाइम अपडेट। साथ ही प्रमुख उम्मीदवारों की ताजा स्थिति।