खुशखबरी : 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस (DL) , नया नियम लागू होते ही मिलेगी ये बड़ी सुविधा
अगर आप वाहन चलाते हैं तो जाहिर है आपके पास काफी समय से ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। लेकिन अब आपका यह ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आने वाले 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। दरअसल सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव करने जा रही है और नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दोनों एक जैसे होंगे। यानी अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग समान होगा। अभी तक हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइसेंस कौन सा और आरसी कौन सी है। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब DL और RC में जानकारियां एक जैसी जगह पर होंगी।
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ये होने जा रहा बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का डिजाइन पूरे देश में एक जैसा होगा। लाइसेंस और आरसी पर नियम भी सभी पूरे देश में एक जैसे होंगे और उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी। अभी तक ये अलग-अलग होती हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी। नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी।
क्या है दिक्कत
डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ छपी होती हैं। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी जगह पर ही होंगी।
सरकार ने मांगे थे सुझाव
इस संबंध में सरकार ने पिछले साल 30 अक्टूबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे। सरकार ने इन्हीं विचारों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए फैसले के बाद आपके डीएल या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से के पहले के सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा।