काशीपुर-फेसबुक में एक-दूसरे के प्यार में पागल हुई दो युवतियां, फिर उठाया ऐसा कदम कि परिजनों के पैरों तले खिसकी जमीन

काशीपुर-सोशल मीडिया आज के युवाओं के पर इतना हावी हो चुका है कि हर दिन तरह-तरह के मामले सामने आ रहे है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर इश्क लड़ाया तो कई ने शादी तक कर ली। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। फेसबुक पर दो युवतियों एक-दूसरे से इश्क कर बैठी
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काशीपुर-फेसबुक में एक-दूसरे के प्यार में पागल हुई दो युवतियां, फिर उठाया ऐसा कदम कि परिजनों के पैरों तले खिसकी जमीन

काशीपुर-सोशल मीडिया आज के युवाओं के पर इतना हावी हो चुका है कि हर दिन तरह-तरह के मामले सामने आ रहे है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर इश्क लड़ाया तो कई ने शादी तक कर ली। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। फेसबुक पर दो युवतियों एक-दूसरे से इश्क कर बैठी अब शादी के लिए अड़ गई। इसके बाद दोनों ने एक वकील से संपर्क किया मामला संयुक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुचा तो दो युवतियों ने आपस में विवाह के लिए आवेदन किया, लेकिन संयुक्त मजिस्ट्रेट ने आवेदन लेने से इंकार कर दिया।

काशीपुर-फेसबुक में एक-दूसरे के प्यार में पागल हुई दो युवतियां, फिर उठाया ऐसा कदम कि परिजनों के पैरों तले खिसकी जमीन

एक-दूसरे से शादी करना चाहती है युवतियां

काशीपुर पैगा चौकी निवासी एक युवती को ठाकुरद्वारा मुरादाबाद निवासी एक युवती से फेसबुक में संपर्क हुआ। करीब दो साल से उनके बीच समलैंगिक संबंध हैं। बताया जा रहा है किइन दिनों काशीपुर निवासी युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। उसने ये बात अपनी समलैंगिक सहेली को बताई। जिसके बाद दोनों ने शादी करने की ठानी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों समलैंगिकों के संबंधों को वैध करार देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के चलते दोनों युवतियों ने विवाह का फैसला कर लिया।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने लौटाया

शादी के लिए महिला अधिवक्ता हेमा जोशी से संपर्क किया। हेमा जोशी ने युवतियों को आवेदन के लिए काशीपुर बुला लिया। दोनों काशीपुर में एक परिचित के घर रुकीं। दोनों युवतियां बालिगअधिवक्ता ने विवाह पंजीकरण कराने से संबंधित कार्यवाही के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना से संपर्क किया तो संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में समलैंगिकों के विवाह के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसे लेकर अभी कानून पारित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों युवतियां बालिग हैं। वे मर्जी से साथ रहने को स्वतंत्र हैं। यदि वे सुरक्षा की मांग करतीं हैं तो उन्हें नियमानुसार सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके बाद दोनों युवतियों को वकील ने लौटा दिया।