INCOME TAX NEWS: किराएदार और किराए की जानकारी दें, टैक्‍स में मिलेगी छूट

INCOME TAX NEWS: मकान (House) में अगर कोई किरायेदार (Tenant) रहता है तो आपको उस का भी ब्यौरा (Description) देना होगा। होटल (Hotel), लॉज (Lodge) मालिकों (Owners) को इसकी जानकारी आयकर विभाग (Income Tex Department) को देनी होगी। मकान मालिक को आयकर भरते समय किराएदार का पैन कार्ड नंबर (Pan Card Number), आधार कार्ड नंबर
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INCOME TAX NEWS: किराएदार और किराए की जानकारी दें, टैक्‍स में मिलेगी छूट

INCOME TAX NEWS: मकान (House) में अगर कोई किरायेदार (Tenant) रहता है तो आपको उस का भी ब्यौरा (Description) देना होगा। होटल (Hotel), लॉज (Lodge) मालिकों (Owners) को इसकी जानकारी आयकर विभाग (Income Tex Department) को देनी होगी। मकान मालिक को आयकर भरते समय किराएदार का पैन कार्ड नंबर (Pan Card Number), आधार कार्ड नंबर (Aadhar Card Number) देना होगा और लॉज मालिकों को यह विवरण आयकर रिटर्न में देना होगा है। । इससे मकान मालिक किराएदारों से होने वाली आय को छुपा नहीं पाएंगे।
INCOME TAX NEWS: किराएदार और किराए की जानकारी दें, टैक्‍स में मिलेगी छूट
वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयकर रिटर्न (Income Tex Return) में किरायेदारों का पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। आयकर रिटर्न में किराए की रुपयों के बारे में भी बताना होगा। केंद्र के कर व वित्तीय सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि अब तक आयकर रिटर्न भरते समय किराएदार के बारे में बताना जरूरी नहीं था अब नए वित्तीय वर्ष से किराएदारी पर आयकर में बदलाव किया गया है। यह अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा।

आयकर रिटर्न में किरायेदारों का विवरण देने वाले वालों को सीधे 30% की छूट देने का नियम बनाया गया है। इसमें किराएदारी से आने वाली आय पर सिर्फ उसकी 70% राशि पर आयकर देना होगा। लोन लेकर बनाए गए मकानों पर आयकर में छूट मिलेगी। मकान, लॉज में रहने वाले किरदारों का विवरण आयकर विभाग आर्थिक गणना से मिलने वाले आकड़ों से भी लगा सकेगा।