नई दिल्ली- अगर करते है 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, तो आयकर विभाग बड़ा सकता है आपकी परेशानी

नई दिल्ली- न्यूज टुडे नेटवर्क: 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269SS,269T के तहत अगर कोई 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे उतने का ही अमाउंट का जुर्माना लगेगा। हालांकि, पिछले कुछ
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नई दिल्ली- अगर करते है 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, तो आयकर विभाग बड़ा सकता है आपकी परेशानी

नई दिल्ली- न्यूज टुडे नेटवर्क: 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269SS,269T के तहत अगर कोई 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे उतने का ही अमाउंट का जुर्माना लगेगा। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में आम आदमी के लिए इन नियमों में ढील दी गई है। कैश लेन-देन पर नियम सख्त- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स के नियमों को लेकर आम आदमी को समय-समय पर जागरूक करता रहता है। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान 20,000 से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी भी जारी की है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। वही दोषी पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है।

नई दिल्ली- अगर करते है 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, तो आयकर विभाग बड़ा सकता है आपकी परेशानी

डिपार्टमेंट तैयाप कर रहा लिस्ट

प्राप्त जानकारी अनुसार आईटी डिपार्टमेंट ऐसे लोगो की लिस्ट तैयार कर रहा है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट का दिल्‍ली डिविजन 20,000 रुपये से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन वाले प्रॉपर्टी खरीदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन वाले प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की लिस्ट बना रहा है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की टीमों ने दिल्ली के सभी 21 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर 2015 से 2018 के बीच हुई रजिस्ट्रीज को स्कैन कर रही है। बता दें कि 20 हजार रुपये से ज्यादा का कैश लेने पर आयकर विभाग ने कई तरह के नियम बनाए हुए हैं। कैश में लोन लेना-देना, एडवांस देना, डिपॉजिट लेना-देना गैरकानूनी है। कितना लगेगा जुर्माना- मान लीजिए आपने किसी को 50 हजार रुपये कैश दिया तो आप पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। सेक्शन 269SS, 269T के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है।