Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की ये नई सुविधा, 20 लाख से अधिक कैश निकालने पर पता कर सकेंगे टीडीएस दरें

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न (Income tax Return) नहीं भरने वालों के मामलों में 20 लाख रुपए से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामलों में एक करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर
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Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की ये नई सुविधा, 20 लाख से अधिक कैश निकालने पर पता कर सकेंगे टीडीएस दरें

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न (Income tax Return) नहीं भरने वालों के मामलों में 20 लाख रुपए से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामलों में एक करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर (TDS Rate) का पता लगाया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने बताया कि बैंक या डाकघर (Bank and Post Office) सिर्फ नगद निकासी करने वाले व्यक्ति का पैन नंबर (PAN Number) भरकर टीडीएस का पता लगा सकते हैं।

 

यह बैंकों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक (Official) इस्तेमाल के लिए है। अगर पिछले तीन साल से आपने आयकर नहीं भरा है, तो बैंक आपको 20 लाख से एक करोड़ रुपए तक की राशि निकालने पर 20 प्रतिशत टीडीएस चार्ज (TDS charge) करेगा। अगर यह राशि एक करोड़ से अधिक है तो उस पर पांच प्रतिशत तक का टीडीएस लग सकता है। जिन्होंने पिछले तीन सालों में आयकर भरा है, उन पर एक करोड़ रुपए तक के कैश (Cash) निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।

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Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की ये नई सुविधा, 20 लाख से अधिक कैश निकालने पर पता कर सकेंगे टीडीएस दरें

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8