उत्तराखंड में बिना पास आवाजाही को अनुमति, चालक इस बात का रखें विशेष ध्यान

कोरोना के चलते देश के कई राज्यों को लाॅकडाउन किया गया है। इस कारण प्रदेश में वाहनों की आवाजाही के मामलों में भी सरकार द्वारा कई सख्त नियम बनाएं गए है। जिसमें बिना पास के वाहनों को रोड पर नही चलने दिया जा रहा है। लेकिन मंगलवार को सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की
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उत्तराखंड में बिना पास आवाजाही को अनुमति, चालक इस बात का रखें विशेष ध्यान

कोरोना के चलते देश के कई राज्यों को लाॅकडाउन किया गया है। इस कारण प्रदेश में वाहनों की आवाजाही के मामलों में भी सरकार द्वारा कई सख्त नियम बनाएं गए है। जिसमें बिना पास के वाहनों को रोड पर नही चलने दिया जा रहा है। लेकिन मंगलवार को सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब प्रदेश में वाहनों को बिना पास के आवाजाही करने पर अनुमति दे दी गई है। बताया गया है कि अब बिना पास के वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य पर भी आना-जाना कर सकते हैं जिसमें उन्हें अब से किसी पास की आवश्यकता नही पडे़गी।

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लेकिन वाहन चालकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा सफर करने से पहले उन्हें केवल स्वयं का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार की वेब पोर्टल पर करना होगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने 29 जिलों की एक सूची जारी की है जिसमें से सभी को संक्रमण के कारण हानिकारक मानते हुए वहां से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंनटीन और 7 दिन संस्थागत क्वारंनटीन में रहना होगा। लेकिन इन क्षेत्रों से आनी वाली गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक उर्म के बुजुर्ग, गंभीर बीमार, परिवार में मृत्यु और 10 साल के छोटे बच्चों के अभिभावकों को संस्थागत क्वारंनटीन से छूट मिलेगी। इस दौरान सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी किये है। जिसमें दूसरे राज्यों से आने वालों को प्रदेश सरकार की इस वेब साइट https://dsclservices.in/uttarakhand-migrants-registration.php पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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