दिल्ली-प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे बनाये अपना घर, कैसे मिलेगा लोन
दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- आम धारणा यह है कि आप अपने खुद के घर के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके पास घर है और परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण, आप घर के विस्तार के लिए पीएमएई के तहत भी ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार आपको ब्याज सब्सिडी मिलेगी और दो से तीन लाख रुपये का लाभ मिलेग।
इस योजना के तहत मकानों के विस्तार के लिए ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में शामिल किया गया है। यदि आपकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी और छह लाख रुपये से कम है तो फिर एलआईजी श्रेणी का लाभ मिलेगा। दोनों श्रेणियों में 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
कैसे और कितना ले सकते है लोन
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ऋण लेना चाहते है तो अपने घर में 30 वर्ग मीटर तक का निर्माण करने के लिए छह लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा वही अगर एलआईजी के तहत ऋण लेते हैं तो आप अपने घर में 60 वर्ग मीटर तक का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए आपको छह लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप छह लाख रुपए से अधिक लोन लेते हैं तो बैंक आपसे सामान्य दर पर ब्याज लेगा। यह लोन 20 साल के लिए दिया जाता है। वही यदि आप इस योजना के तहत ऋण लेके घर बनाते हैं, तो आप 2.75 लाख रुपये की बचत करेंगे, क्योंकि इस योजना के मुताबिक आपकी कुल सब्सिडी मूलधन से दो लाख 67 हजार रुपये घटा दी जाती है। यदि आप कमरा, रसोई या बाथरूम बनाते हैं, तो आपके कुल व्यय में ये रकम कम हो जाएगी।