हल्द्वानी-पब्लिक स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, देखिये पूरी खबर

नैनीताल- कोरोना काल में पब्लिक स्कूलों ने फीस के मांगने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मैसेज, ईमेल, फोन से अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डालने पर रोक लगा दी है। जो अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है।
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हल्द्वानी-पब्लिक स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, देखिये पूरी खबर

नैनीताल- कोरोना काल में पब्लिक स्कूलों ने फीस के  मांगने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

हल्द्वानी-पब्लिक स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, देखिये पूरी खबर
आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मैसेज, ईमेल, फोन से अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डालने पर रोक लगा दी है। जो अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी ब्लाॅक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया है और कहा है कि अभिभावकों की शिकायत पर नियम के अनुसार कार्रवाई करें।

लॉक डॉउन में लोगों के काम बंद हो गए। सभी लोग घरों में कैद है ऐसे में पब्लिक स्कूल लगातार अभिभावकों में फीस का दवाब बना रहे है। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ट्यूशन फीस सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले छात्रों से ही ली जा सकती है।

प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम  फीस पर देहरादून के कुंवर जपिन्दर सिंह व आकाश यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा है कि प्राइवेट व सरकारी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं और यूकेजी, एलकेजी समेत कक्षा पांच तक के छात्रों से भी ऑनलाइन के नाम पर फीस ले रहे हैं, जबकि उनको ऑनलाइन क्लास नहीं दी जा रही है। याचिका में फीस को माफ करने की मांग की गई है। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्‍त आदेश दि‍ए हैं। जिसके बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।