हल्द्वानी-अब बाहर से आना वाला हर व्यक्ति यहां होगा क्वारंटीन, नहीं मानी बात तो होगी ये बड़ी कार्यवाही

हल्द्वानी- आज जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बाहर से जिले में ट्रेन व बसों से आने वालों लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल अथवा पंचायत भवनों में अनिवार्य रूप से कोरोन्टीन में रखा जाए। इसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान करेंगे, सभी प्रधानों का सहयोग संबन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी व पटवारी करेंगे, तथा शहरी
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हल्द्वानी-अब बाहर से आना वाला हर व्यक्ति यहां होगा क्वारंटीन, नहीं मानी बात तो होगी ये बड़ी कार्यवाही

हल्द्वानी- आज जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बाहर से जिले में ट्रेन व बसों से आने वालों लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल अथवा पंचायत भवनों में अनिवार्य रूप से कोरोन्टीन में रखा जाए। इसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान करेंगे, सभी प्रधानों का सहयोग संबन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी व पटवारी करेंगे, तथा शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कोरेन्टीन कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारियों व सीआरटी टीमों की होगी।

हल्द्वानी-अब बाहर से आना वाला हर व्यक्ति यहां होगा क्वारंटीन, नहीं मानी बात तो होगी ये बड़ी कार्यवाही

डीएम ने कहा कि शहरीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को धर्मशाला, बारात घरों, संस्थागत कोरेन्टीन सेन्टरों व निजी पृथक कमरे में कोरेन्टीन कराया जाए। इसकी नियमित 14 दिनों तक मानिटरिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी की टीम करेगी तथा कोरेन्टीन व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण दिखते ही उसे स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच के लिए चिकित्सालय में लाया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की मानिटरिंग नियमित डीपीआरओ व वीआरटी टीमें करेंगी जो अपनी रिपोर्ट नियमित मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि ग्राम पंचायतों स्कूलों में बाहर से आये लोगों को कोरेन्टीन हेतु सुक्ष्म व्यय ग्राम निधि से ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा।

उन्होंने सीआरटी, वीआरटी टीमें को निर्देश दिये कि वे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कोरेन्टीन किये गये व्यक्तियों के बाहर भवनों पर कोरेन्टीन स्टीकर अवश्य लगायें जांए। साथ ही आस-पड़ोस मे रहने वालों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुये कोरेन्टीन व्यक्ति पर नजर रखने हेतु प्रेरित करें तथा कोरेन्टीन किये गये व्यक्ति द्वारा कोरेन्टीन प्रोटोकाल का अनुपालन न करने व बाहर घूमते पाये जाने की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा सीआरटी, वीआरटी टीमों तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दें ताकि सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुये उसे संस्थागत कोरेन्टीन किया जा सके।

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