हल्द्वानी-नैनीताल डीएम का प्रदेश में बड़ा अलर्ट, पढिय़े जिले में आने पर गुजरना होगा इस प्रक्रिया से

हल्द्वानी- जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन अवधि में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों अथवा राज्यों से आकस्मिकता अनुमति पत्र प्राप्त कर जिले में आ रहे हैं, इनमें से कई व्यक्ति रेड व आरेंज जोन
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हल्द्वानी-नैनीताल डीएम का प्रदेश में बड़ा अलर्ट, पढिय़े जिले में आने पर गुजरना होगा इस प्रक्रिया से

हल्द्वानी- जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन अवधि में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों अथवा राज्यों से आकस्मिकता अनुमति पत्र प्राप्त कर जिले में आ रहे हैं, इनमें से कई व्यक्ति रेड व आरेंज जोन से आ रहे है। ऐसे
में संक्रमण की सम्भावना प्रबल हो रही है। इसलिए बाहरी राज्यों अथवा जिलों से आने वाले व्यक्तियों को तथा वाहन चालकों को प्राथमिक स्कनिंग कर स्टेजिंग एरिया में पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण कर अनिवार्य रूप से 14 दिन फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए।

हल्द्वानी-नैनीताल डीएम का प्रदेश में बड़ा अलर्ट, पढिय़े जिले में आने पर गुजरना होगा इस प्रक्रिया से

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि जो व्यक्ति हायर सेन्टर से उपचार कराकर जिले में वापस आ रहे है उन्हें व उनके तीमारदारों को भी उनके मंशा के अनुरूप चिकित्सकीय अथवा फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए। साथ ही रेड.आरेंज जोन से जो भी व्यक्ति, वाहन चालक अनुमति प्राप्त कर किसी व्यक्ति, रिश्तेदार को लेने जा रहा है तथा जिले में वापस लौट रहे हैं को भी चिकित्सकीय अथवा फेसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाए।

डीएम बंसल ने कहा कि जो व्यक्ति, यात्री ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनकी स्कींिनंग, स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हें जिले मे गंतव्य मे प्रवेश अनुमन्य कर दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि जो अन्य राज्यों व जनपदों से प्राप्त अनुमति पत्र के माध्यम से जिला नैनीताल में ट्रांजिट करने वाले यात्रियों, व्यक्तियों का जिले की सीमा में अनुमति पत्र का अवलोकन कर संतुष्टि के उपरान्त अन्यत्र जिले के लिए अवमुक्त कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे कार्यो को तत्परता से कम से कम समय में सम्पादित करें ताकि यात्रियों, व्यक्तियों को अनावश्यक विलम्ब अथवा परेशानी का सामना न करना पड़े।

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