हल्द्वानी- नैनीताल ज़िले में शराब और बियर बिक्री की बनी नीति, जनिये कैसे कर पाएंगे मदिरा पान

हल्द्वानी- आज शासन से प्राप्त निर्देशों के के बाद जिले की सभी मदिरा की एवं बीयर की दुकानें 4 मई यानी सोमवार से खोले जाने के आदेश जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किये है। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सभी देशी, विदेशी,
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हल्द्वानी- नैनीताल ज़िले में शराब और बियर बिक्री की बनी नीति, जनिये कैसे कर पाएंगे मदिरा पान

हल्द्वानी- आज शासन से प्राप्त निर्देशों के के बाद जिले की सभी मदिरा की एवं बीयर की दुकानें 4 मई यानी सोमवार से खोले जाने के आदेश जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किये है। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सभी देशी, विदेशी, बीयर की फुटकर दुकानें 4 मई से खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि इन दुकानों से शराब एव ंबीयर की बिक्री का समय प्रात: 7 बजे से सांय 4 बजे के बीच रहेगा।

हल्द्वानी- नैनीताल ज़िले में शराब और बियर बिक्री की बनी नीति, जनिये कैसे कर पाएंगे मदिरा पान
डीएम बंसल ने निर्देश दिये है कि दुकानों के बाहर क्रेताओं के लिए एवं दुकान के अन्दर विक्र्रेताओं के लिए हैंड सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखे जांए। फुटकर मदिरा दुकानों के अन्दर एवं दुकानों के परिसर में सेेनेटाइज कराने की व्यवस्था रखी जाए। फुटकर मदिरा की दुुकानों में कार्य करने वाले विक्रेता आदि के लिए हैंड ग्लब्ज तथा मास्क आदि की व्यवस्था की जाए। मदिरा क्रय करने वाले क्रेताओं को मदिरा दुकानों के बाहर समुचित दूरी बनाकर मदिरा क्रय करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि एक समय में दुकान में केवल 5 क्रेेताओं से अधिक उपस्थित नहीं रहेंगे तथा उनमें 6 फीट की दूरी बनाने के लिए गोले बनाये जांए ताकि निश्चित दूरी क्रेताओं के बीच में बनाई जा सकें। यदि 5 क्रेताओं से अधिक क्रेता हों तो 5 क्रेताओं के बाद 10 फीट की दूरी बनाते हुए मदिरा विक्रय की व्यवस्था कराई जाए।

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उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सूचना पट भी लगाये जांए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि देशी, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के केवल अधिक्रत विक्रेता ही मदिरा विक्रय हेतु दुकान में कार्य करेंगे। जिसका अनुमोदन लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जारी अपने पत्र मे कहा है कि देशी, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकाने लम्बे समय से बन्द होने के कारण मदिरा दुकाने पुन: खुलने पर दुकानों में अत्यधिक भीड़ जमा होने से कानून एवं शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में 4 मई से खुलने वाली जनपद की सभी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों पर सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन कराने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती करायें ताकि शराब की बिक्री शान्तिपूर्वक एवं नियमानुसार की जा सकें।