हल्द्वानी-झांड़-फूंक के बहाने महिला से ऐसे करता था दुष्कर्म, ऐसे खुला तांत्रिक का राज

Haldwani Crime News- बनभूलपुरा में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला का आरोप था कि झाड़ फूंक के बहाने एक तांत्रिक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। लेकिन पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई
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हल्द्वानी-झांड़-फूंक के बहाने महिला से ऐसे करता था दुष्कर्म, ऐसे खुला तांत्रिक का राज

Haldwani Crime News- बनभूलपुरा में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला का आरोप था कि झाड़ फूंक के बहाने एक तांत्रिक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। लेकिन पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट की शरण में पहुंची। जिसके बाद आरोपी तांत्रिक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। महिला ने बताया कि लंबे समय तक तांत्रिक तंत्र-मंत्र की दवा खिलाने के बाद बेहोशी कर महिला के साथ दुष्कर्म करता था। पता लगने पर महिला ने विरोध किया तो तांत्रिक उसे धमकियां देने लगा।

हल्द्वानी-झांड़-फूंक के बहाने महिला से ऐसे करता था दुष्कर्म, ऐसे खुला तांत्रिक का राज
बनभूलपुरा की रहने वाली एक महिला ने उजाला नगर निवासी जहीर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला आर्थिक रूप से कमजोर है। अपनी समस्या के समाधान के लिए वह तांत्रिक जहीर के पास गई। जहीर तंत्र-मंत्र के जरिये लोगों की परेशानी दूर करता है। इसके बाद जहीर ने उसके एक ताबीज दी। साथ ही कुछ खाने की चींजे भी दी। उसे खाने के बाद महिला बेसुध हो जाती थी। इस दौरान बेहोशी की हालत में वह महिला से दुष्कर्म करता था। विगत दो सितंबर की देर शाम भी जहीर ने ताबीज व खाने की वस्तुएं दी। लेकिन महिला को शक होने पर उसने खाने की वस्तुएं फेंक दी। कुछ देर बाद ही जहीर ने अश्लील हरकतें शुरू की तो महिला ने विरोध किया।

हल्द्वानी-झांड़-फूंक के बहाने महिला से ऐसे करता था दुष्कर्म, ऐसे खुला तांत्रिक का राज
विरोध करने पर जहीर ने उसका गला पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद महिला वहा से लौट आयी। इस मामले में महिला ने बनभूलपुरा थाने और एसएसपी को डाक से प्रार्थना भेजा लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा पुलिस ने जहीर के खिलाफ धारा 376, 504, 506 के
तहत मुकदमा दर्ज किया।