हल्द्वानी-होटल में इनता स्टाफ रखने पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का होना जरूरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी ये जानकारी

हल्द्वानी-आज खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो शिफ्ट में करीब 35 कारोबारियों को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के प्राविधान और नियमों की जानकारी दी गयी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से देश भर में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में यह प्रशिक्षण प्राइवेट एजेंसी
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हल्द्वानी-होटल में इनता स्टाफ रखने पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का होना जरूरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी ये जानकारी

हल्द्वानी-आज खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो शिफ्ट में करीब 35 कारोबारियों को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के प्राविधान और नियमों की जानकारी दी गयी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से देश भर में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में यह प्रशिक्षण प्राइवेट एजेंसी एक्यूएमसीएस के सहयोग से दिया जा रहा है।

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हल्द्वानी में दो दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन रामपुर रोड स्थित एक होटल में पहली शिफ्ट में रेस्टोरेंट, होटल कारोबारियों को स्टाफ और पकाए हुए भोजन की स्वच्छता, फ्रोजन फूड, सी फूड, रेडी टू ईट फूड, रॉ-मटीरियल, मीट के रखरखाव के तौर तरीके बताए गए। दोपहर की दूसरी शिफ्ट में होलसेलर, रिटेलर्स को स्टोरेज, चूहों से होने वाले नुकसान से बचने आदि के बारे में बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टम्टा ने कहा कि अधिनियम के तहत जल्द ही कुछ नए प्राविधान लागू होने हैं। यदि किसी प्रतिष्ठान में 25 से कम स्टाफ है तो वहां एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना जरूरी होगा। इससे अधिक स्टाफ होने पर दो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखने होंगे। बताया किए सुपरवाइजर न होने की स्थिति में न तो खाद्य कारोबार का लाइसेंस ऑनलाइन बन सकेगा और न हो नवीनीकरण किया जा सकेगा।