हल्द्वानी-डीएम की चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी सुधर जाओ, नहीं इस नियम के तहत लगेगा 50000 रुपये का जुर्माना

हल्द्वानी-आज डीएम सविन बंसल ने चेतावनी जारी करते हुए चिकित्सा संस्थानों एवं बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी नैदानिक संस्थाओं से कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के मानकों के अनुरूप निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले चिकित्सालयों, पशु चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, पैथोलौजी सेन्टर, कैमिस्ट क्लीनिक्स, कैमिस्ट शॉप आदि पर 50000 रूपये का जुर्माना
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हल्द्वानी-डीएम की चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी सुधर जाओ, नहीं इस नियम के तहत लगेगा 50000 रुपये का जुर्माना

हल्द्वानी-आज डीएम सविन बंसल ने चेतावनी जारी करते हुए चिकित्सा संस्थानों एवं बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी नैदानिक संस्थाओं से कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के मानकों के अनुरूप निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले चिकित्सालयों, पशु चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, पैथोलौजी सेन्टर, कैमिस्ट क्लीनिक्स, कैमिस्ट शॉप आदि पर 50000 रूपये का जुर्माना लगाया जायोगा। साथ ही उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, बायोमेडिकल वेस्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जायेंगी। डीएम बंसल ने बताया कि उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों द्वारा मानकों को पूर्ण न करने पर उनका पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।

हल्द्वानी-डीएम की चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी सुधर जाओ, नहीं इस नियम के तहत लगेगा 50000 रुपये का जुर्माना

डीएम ने बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए परगना स्तरीय समिति गठित की है। समिति में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/एसडीएम, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय, पशु चिकित्साधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, औषधि निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत नैदानिक संस्थानों चिकित्सालयों, चिकित्सा संस्थानों, नर्सिंग होम्स, पैथोलोजी सेंटर्स, कैमिस्ट क्लीनिक्स एवं कैमिस्ट शॉप्स व पशु चिकित्सा संस्थानों में जैव.चिकित्सकीय अपशिष्ट के उत्सर्जन के निस्तारण की प्रक्रिया की जॉच करेंगी।

समिति यह देखेगी कि प्रत्येक दशा में बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के साथ ही उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है या नही। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानक पूर्ण न करने वाली पंजीकृत संस्थानों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि समय-समय पर समिति के अधिकारी औचक निरीक्षण कर जाय। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।