हल्द्वानी-जिले में डीएम ने आवागमन को लेकर दिये ये निर्देश, ऐसे खुलेंगी अब बाजार

हल्द्वानी- लाॅकडाउन-4 उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने देर रात जारी आदेशों के क्रम मे बताया कि जिले को शासन द्वारा आॅरेंज जोन मे रखा गया है। शासन द्वारा आंरेज जोन के लिए लागू सभी प्राविधान जनपद नैनीताल में प्रभावी हांेगे। डीएम बंसल ने बताया कि अन्तर्राज्जीय परिवहन
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हल्द्वानी-जिले में डीएम ने आवागमन को लेकर दिये ये निर्देश, ऐसे खुलेंगी अब बाजार

हल्द्वानी- लाॅकडाउन-4 उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने देर रात जारी आदेशों के क्रम मे बताया कि जिले को शासन द्वारा आॅरेंज जोन मे रखा गया है। शासन द्वारा आंरेज जोन के लिए लागू सभी प्राविधान जनपद नैनीताल में प्रभावी हांेगे।

हल्द्वानी-जिले में डीएम ने आवागमन को लेकर दिये ये निर्देश, ऐसे खुलेंगी अब बाजार
डीएम बंसल ने बताया कि अन्तर्राज्जीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा, विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमुति दी जा सकेगी। आॅरंेज जोन में वर्गीकृत जिलों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और केन्द्र की गाइडलाइस का पालन करना होगा। बार्बर शाप,सैलून,स्पा एवं पार्लर सुबह 7 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जायेंगे। उन्होने बताया रैन्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। साथ ही राज्य व केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहंेगे। सभी निजी कार्यालय सांय 4 बजे तक खुले रहेंगे, सामाजिक दूरी व साफ सफाई का कडाई से पालन करना होगा।

उन्होने बताया सांय 4 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रियाकलाप पूरी तरह प्रतिबंध होंगे। उन्होेने बताया कि धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे तथा सिनेमा, शापिंग सेन्टर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, आडिटोरियम, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान नही खुलेंगे।
जिलाधिकारी बंसल ने निर्देश दिये है कि बार्बर शाप, सैलून स्पा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होने बताया सार्वजनिक स्थलों पर फेसमास्क नही पहनने पर चालान किया जायेगा साथ ही चैपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।