हल्द्वानी- पंचायत संशोधन एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने दी ये नसीहत

Panchayat Election 2019, हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव लड़े जाने को लेकर सरकार द्वारा बनायें गए दो बच्चों के नियम पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। जिसके बाद से अब तीन बच्चे वालों को भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि सरकार ने नियम लागू किया था
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हल्द्वानी- पंचायत संशोधन एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने दी ये नसीहत

Panchayat Election 2019, हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव लड़े जाने को लेकर सरकार द्वारा बनायें गए दो बच्चों के नियम पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। जिसके बाद से अब तीन बच्चे वालों को भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को पटखनी देते हुए कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं।

कांग्रेस ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत

नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे जल्दी बाजी में पंचायत संशोधन एक्ट लागू किया था। जबकि एक्ट लागू करते समय सरकार को स्वयं चाहिए था कि वह तारीख और समय सीमा तय करती। सरकार के इस मनमर्जी के फैसले से सैकड़ों जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने के भविष्य पर खतरा पैदा हुआ था।

हल्द्वानी- पंचायत संशोधन एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने दी ये नसीहत

 

इंदिरा हृदयेश ने सरकार को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि ऐसे फैसले लेने से पहले विपक्ष से भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने विपक्ष से कोई बातचीत नहीं की। लिहाजा विपक्ष के नेता ही हाईकोर्ट तक गए जहां कोर्ट ने भी इस बात को माना कि राज्य सरकार के पंचायत संशोधन एक्ट में कई खामियां हैं। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान और स्वागत करती है।