Guidelines: सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइंस, लेकिन अभी नहीं देख सकेंगे नई फिल्म
देशभर में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल (Cinema Hall) खुलने जा रहे हैं। जिसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information Broadcasting) ने जरूरी दिशा निर्देश (Guidelines) जारी कर दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है कि सभी सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे।
सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी व मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सैनिटाइजर भी आवश्यक होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर (Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar) ने मंगलवार को सिनेमा हॉल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की घोषणा की। इसी बीच उन्होंने बताया कि कोरोना (Corona) के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाना या इस बारे में घोषणा करना अनिवार्य होगा।
सिनेमा हॉल में एक शो खत्म हो जाने के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज (Sanitize) करना होगा, उसके बाद ही दूसरा शो शुरू किया जा सकेगा। साथ ही टिकट बुकिंग के लिए अधिक खिड़कियां खोलनी होंगी और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Online Ticket Booking) को बढ़ावा दिया जाएगा। हॉल के अंदर 23 से 25 डिग्री तापमान बनाए रखना होगा और हवा की आवाजाही बेहतर तरीके से होनी चाहिए।
सिनेमा हॉल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सभी नियमों का पालन करना होगा। और सभी को मास्क व ग्लव्स (Masks and gloves) पहनना भी अनिवार्य होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में अभी सिनेमा हॉल नहीं खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल खुलने पर सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन नई फिल्म (New Movie) देख पाना अभी मुमकिन नहीं होगा। राज्य सरकारें (State Governments) इन उपायों के साथ स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी कर सकती हैं।