Guidelines: जिम व योग संस्थानों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

अनलॉक 3 के अंतर्गत जिम और योग संस्थान (Gym and Yoga Institute) खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने सोमवार को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों (Guidelines) के अनुसार सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश कर पाएंगे और
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Guidelines: जिम व योग संस्थानों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

अनलॉक 3 के अंतर्गत जिम और योग संस्थान (Gym and Yoga Institute) खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने सोमवार को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों (Guidelines) के अनुसार सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश कर पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही जहां तक संभव हो एक्सरसाइज करते समय फेस शिल्ड (Face shield) पहननी होगी। जिम के उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले पल्स ऑक्सीमीटर (Pulse Oximeter) से ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी होगी।

Guidelines: जिम व योग संस्थानों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालनजारी हुई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में स्थित सभी जिम और योग संस्थान बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में उपकरणों के रखरखाव और परिसर की रीडिजाइनिंग (Redesigning) के बारे में भी बताया गया है। जिम और योग संस्थानों को प्रति व्यक्ति चार वर्ग मीटर स्थान के अनुसार योजना बनाने के लिए कहा गया है। एक्सरसाइज (Exercise) के लिए उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले व्यक्ति की पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाएगा और जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन (Oxygen Saturation) 95 प्रतिशत से कम होगी, उसे एक्साइज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, किसी भी रोग से ग्रस्त, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्थानों में स्थित जिम इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। ऐसे सभी स्थानों के प्रवेश द्वारों पर हैंड सैनिटाइजर (Sanitizer) और थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Screening) की व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही मास्क या फेस कवर पहने व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अलग-अलग समय पर निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्यों का आगंतुकों के आने जाने का समय, उनका नाम, पता और फोन नंबरों का रिकॉर्ड भी रखना आवश्यक होगा।