Good News: वाहन चालकों को राहत, इन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई
कई राज्यों में अभी भी कोरोना वायरस (Corona virus) के कारण लॉकडाउन (lockdown) और धारा 144 लागू है। इसकी वजह से गाड़ियों से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू (documents renew) करने का काम नहीं कर पा रहे है। लोगों का दस्तावेज रिन्यू करने ऑफिस पहुंचना मुश्किल है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है।
केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (registration certificate) और मोटर व्हीकल (motor vehicles) से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह से वाहनों के एक्सपायर (expire) हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए लोगों को पर्याप्त समय मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को तीन-तीन महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था।
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