GOOD NEWS: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी ये बड़ी राहत
मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (motor vehicle) संबंधित डाक्यूमेंट्स (documents) की डेडलाइन (deadline) को बढ़ा कर 31 जुलाई कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन (validation) प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, तो उसके लिए पेनाल्टी या फीस नहीं देनी होगी।
लॉकडाउन लगने के कारण कई लोगों के लाइसेंस (driving licence) से जुड़े काम अटके हुए थे। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग (pending) है या लाइसेंस रिन्युवल नहीं हुआ है, तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस (penalty or late fees) नहीं ली जाएगी।