पंचायत चुनावों में एजेंट नहीं बन सकेंगे पूर्व MP, MLA और ब्लाक प्रमुख

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनैतिक दलों ने भी गांवों में चुनावी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। उधर शासन स्तर पर भी लगातार अफसरों को दिशा निर्देष जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश जारी
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पंचायत चुनावों में एजेंट नहीं बन सकेंगे पूर्व MP, MLA और ब्लाक प्रमुख

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनैतिक दलों ने भी गांवों में चुनावी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। उधर शासन स्‍तर पर भी लगातार अफसरों को दिशा निर्देष जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश जारी किया है।

चुनावों में एजेंट बनाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान प्रत्याशी निवर्तमान पूर्व विधायकों ,पूर्व सांसदों ,पूर्व ब्लाक प्रमुखों को अपना चुनाव एजेंट नहीं बना पाएंगे। आयोग के अनुसार मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया को बाधित करने और मतदाताओं पर दबाव बनाने के संसाधनों पर रोक लगाने के लिए आयोग ने यह नियम लागू किया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा करने वाले प्रत्याशियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि यूपी में जल्द पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए शासन स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है शासन लगातार पंचायत चुनाव को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है।