पांच लाख की इनकम है तो नहीं चुकाना होगा टैक्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2019 में दी ये छूट

Union Budget 2019, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो अब आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट दी है। इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के बीमार रहने के दौरान पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट
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पांच लाख की इनकम है तो नहीं चुकाना होगा टैक्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2019 में दी ये छूट

Union Budget 2019, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो अब आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट दी है। इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के बीमार रहने के दौरान पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था, इस बजट में ये घोषणा की गई थी, इसी घोषणा को वित्त मंत्री ने जारी रखा और 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण कर छूट का प्रस्ताव किया है।

इस छूट का लाभ छोटे और मध्यम आय वाले लोगों पर अधिक पड़ेगा। उनको आय पर कर का बोझ नहीं सहना पड़ेगा। इसमें स्वरोजगार के साथ-साथ छोटे व्यापारी, सेलरीड पर्सन और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। इनमें से भी जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होगी वो इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे और उनको टैक्स का भुगतान करना होगा।

मालूम हो कि साल 2014 में अपने पहले बजट में, एनडीए सरकार ने 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में आयकर छूट की सीमा 50,000 रुपये बढ़ा दी थी, उस समय इनकम टैक्स की लिमिट 2 लाख रुपये थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया था। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत निवेश सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई।