बच्ची के साथ पिता करता था घिनौनी हरकत, अब हुई कैद

Haldwani- नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश मनीश कुमार पांडे ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 23 अक्टूबर 2018 को कोतवाली में दर्ज मामले
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बच्ची के साथ पिता करता था घिनौनी हरकत, अब हुई कैद

Haldwani- नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश मनीश कुमार पांडे
ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
23 अक्टूबर 2018 को कोतवाली में दर्ज मामले के मुताबिक रामपुर रोड निवासी पिता अपनी नाबालिग बेटी का लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था। आरोपी पिता किसी से बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद करवा देता था।
मामले में पीड़िता ने बुआ को आपबीती बताई तो उनकी तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की कोर्ट में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने 9 गवाह परीक्षित कराए। साक्ष्य और गवाहों के बयान पर आरोपी पिता को 376 एबी धारा के तहत नाबालिग बेटी से यौन शोषण का दोषी करार दिया गया। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी पिता को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।