Electronic payment: बैंक अब नहीं लगाएंगी एक्स्ट्रा शुल्क, 1 जनवरी के बाद का आएगा पूरा पैसा

एक तरफ मोदी सरकार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (electronic payment) प्रयोग करने पर बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर बैंक इलेक्ट्रिक पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। इसे देखते हुए आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि इलेक्ट्रिक मोड (electronic mode) से होने वाले लेनदेन पर कोई शुल्क
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Electronic payment: बैंक अब नहीं लगाएंगी एक्स्ट्रा शुल्क, 1 जनवरी के बाद का आएगा पूरा पैसा

एक तरफ मोदी सरकार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (electronic payment) प्रयोग करने पर बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर बैंक इलेक्ट्रिक पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। इसे देखते हुए आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि इलेक्ट्रिक मोड (electronic mode) से होने वाले लेनदेन पर कोई शुल्क न वसूला जाए। यह जानकारी सीबीडीटी (CBDT) ने अपने एक बयान में दी है।
Electronic payment: बैंक अब नहीं लगाएंगी एक्स्ट्रा शुल्क, 1 जनवरी के बाद का आएगा पूरा पैसा
सीबीडीटी ने बताया कि कुछ बैंक यूपीआई (UPI) के जरिए होने वाले निश्चित लेनदेन की सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन (transaction) पर शुल्क वसूलते हैं। सीबीडीटी ने बताया, ”यह 30 दिसंबर 2019 के सर्कुलर नंबर 32/2019 का उल्लंघन है, जिसे CBDT ने यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (payment and settlement system) एक्ट की धारा 10A के आधार पर 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट पर कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, जिसमें MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शामिल है।

मंत्रालय में पेमेंट के नियमों को देखते हुए सभी बैंकों को सलाह दी है कि यदि उन्होंने 1 जनवरी 2020 से ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेनदेन पर शुल्क वसूल किया है उसे तुरंत लौटा दिया जाए। साथ ही भविष्य में शुल्क नहीं लगाने को कहा है।
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