Income Tax new rules: अब इस भत्ते पर भी कर सकेंगे आयकर छूट का दावा
समय-समय पर आयकर रिटर्न (income tax return) में संशोधन होता रहता है। अब सीबीडीटी (CBDT) द्वारा आयकर के कुछ नियमों में संशोधन को जानकर आपको खुशी होगी। आयकर रिटर्न में नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले नियोक्ता (employee) से मिलने वाले वाहन भत्ते (vehicle allowance) पर भी अब छूट का दावा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Bureau of Direct Tax) ने नियमों में संशोधन करते हुए वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों को कर के दायरे से बाहर कर दिया है।
अब आयकर कानून की धारा-10 (14) के तहत टूर व ट्रांसफर भत्ते, दैनिक यात्रा खर्च के बदले कंपनी (company) से मिलने वाले वाहन भत्ते पर कर छूट का दावा कर पाएंगे। ऑफिशियल ड्यूटी (official duty) के दौरान वाहन किराये पर भी कर्मचारी को कर छूट मिलेगी। दिव्यांग कर्मचारी भी वेतन पर 3200 रुपये प्रतिमाह तक का ट्रांसपोर्ट भत्ता (transport allowance) कर छूट के दावे में शामिल कर सकते हैं।
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