विपक्ष के खिलाफ ईडी व सीबीआई के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पांच अप्रैल को
पार्टियों ने सभी नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को पूरा करने और महसूस करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे, इनमें राजनीतिक असहमति के अपने अधिकार का प्रयोग करना और विपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना भी शामिल है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया।
शीर्ष अदालत पांच अप्रैल को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई।
याचिका में कहा गया है कि 14 विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं और केंद्र सरकार से असहमत होने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रियाओं के इस्तेमाल में खतरनाक वृद्धि के आलोक में याचिका दायर की है।
--आईएएनएस
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