योगी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद को मिली जमानत
सुनवाई के बाद सीजेएम ने वारंट निरस्त कर दिया। मत्स्य मंत्री को तीन दिन के भीतर एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो में भी हाजिर होना है। मंगलवार को आरपीएफ ने उनके आवास पर कोर्ट का समन चस्पा किया था।
मंत्री की तरफ से अधिवक्ता के दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम ने गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया। वहीं कसरवल कांड में आरपीएफ के द्वारा दर्ज कराए गए रेलवे एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे में डा. संजय निषाद को तीन दिन के भीतर एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो में हाजिर होना है। बस्ती आरपीएफ के दारोगा ने मंगलवार को पादरी बाजार स्थित उनके आवास पर कोर्ट का समन चस्पा किया।
ज्ञात हो कि सरकारी नौकरी में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर वर्ष 2015 में संतकबीरनगर के कसरवल में बवाल हुआ था। आंदोलनकारी व पुलिस-प्रशासन आमने-सामने आ गए थे। बवाल के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक बाधित कर दिया था। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थीं। इससे ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया था।
इस मामले में आरपीएफ बस्ती-संतकबीरनगर ने भी मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई गोरखपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो में चल रही थी।
--आईएएनएस
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