यूपीसीसी प्रमुख, अन्य पर प्रियंका के धरने के संबंध में मामला दर्ज


कांग्रेस नेताओं पर प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर में प्रियंका का नाम नहीं है।
लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ठाकुर ने कहा, महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है। मामला शुक्रवार देर रात हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
स्थानीय चौकी प्रभारी ग्रिजेश कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है, तकरीबन साढ़े तीन बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नेता दिलप्रीत सिंह और वेद प्रकाश 500-600 कार्यकर्ताओं के साथ अटल चौक पहुंचे और गांधी प्रतिमा के पास बैठ गए। विरोध के लिए किसी अधिकारी से अनुमति नहीं ली। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते समय किसी भी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जो लखनऊ पुलिस आयुक्तालय में लागू है। उन्होंने मार्ग पर यातायात को भी बाधित किया और लोहे की जाली और मूर्ति के चारों ओर की दीवार को तोड़ दिया।

अधिकारी ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए किया जाएगा।
--आईएएनएस
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