भड़काऊ भाषण मामले में आजम को सजा, जमानत, विधायकी पर संकट

रामपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी है। अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है।
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भड़काऊ भाषण मामले में आजम को सजा,  जमानत, विधायकी पर संकट रामपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी है। अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार आजम खां को आइपीसी की धारा 153 ए, धारा 505 (1) और लोक प्रतिनिधित्व की धारा 125 के अंतर्गत तीन-तीन साल की सजा हुई है। दो-दो हजार रुपये जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। दो वर्ष से अधिक की सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है।

शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा 153-क , 505-क और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनायी है। इसके अलावा कोर्ट ने 25 हजार के स्वबन्ध पत्र और समान राशि के दो जमानतें प्रस्तुत करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। आजम खां के लिए यही बहुत बड़ा संकट है।

सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को स्वीकारता हूं। फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इसके लिए विधिक सलाह ली जा रही है। आजम ने कहा कि इस मामले में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा अधिकतम थी। जिसमें अनिवार्य जमानत का प्रावधान है, जिसके आधार पर जमानत मिली है। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं।

सजा मिलने के बाद सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आजम खां ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इसको लेकर वकीलों के साथ बात की जाएगी।

आजम खां के वकील विनोद यादव ने सपा नेता को जमानत मिलने के बाद कहा कि अभी उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जमानत मिल गई है। अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है। जिसमें सलाह मशविरा करके मसौदा तैयार किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।

--आईएएनएस

विकेटी/एएनएम

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