झारखंड में दिवाली एवं गुरुपर्व पर रात आठ से दस तक ही चला पायेंगे पटाखे
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है।
राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाये जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें। झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाये गये हैं। इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।
--आईएएनएस
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