चलती ट्रेन में सिगरेट पीने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल
हालांकि रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर किसी भी तरह का नशा अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मनीष जैन नामक यात्री ने एक विडियो शेयर किया है। जिसमें दो लोग सिगरेट जलाते और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, कई यात्रियों के मना करने पर भी ये दोनों नहीं मानते हैं।
ट्विटर पर मनीष जैन ने रविवार सुबह रेल मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट पर इसे टैग किया है। उन्होंने शिकायत की, यात्री बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने सिगरेट जलाते हैं और जब सभी उन्हें रोक रहे होते हैं तो गालियां देते हैं। ट्रेन नंबर 14322 कोच एस-5 सीट नंबर 39-40। कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें।
रेलवे सेवा ने उनके ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें। आप सीधे भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं या शीघ्र निवारण के लिए 139 डायल कर सकते हैं।
रेलवे सेवा के इस ट्वीट के कुछ मिनट बाद शिकायतकर्ता ने बताया कि आरपीएफ का एक जवान बांदीकुई स्टेशन आया और यात्रियों को ट्रेन में सिगरेट नहीं पीने की चेतावनी दी। इस बीच, इस घटना से ट्विटर उपयोगकर्ता काफी अकरोशित है और उन्होंने ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
एक यूजर ने लिखा, इन यात्रियों को कई लोगों की जान और सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक अन्य ने यात्री की शिकायत के त्वरित निवारण के लिए भारतीय रेलवे की सराहना की। उन्होंने लिखा, डिजिटल इंडिया की ताकत। थैंक्यू इंडियन रेलवे।
--आईएएनएस
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